Published by Neha Bajpai
– दिल्ली हाईकोर्ट की अवमानना नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केंद्र।
इस याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमण ने दिल्ली हाईकोर्ट के अवमानना आदेश पर केंद्र की याचिका को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया । केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया जब इसके अधिकारी ऑक्सीजन की कमी दूर करने को लेकर अपने सर्वश्रेष्ठ कोशिश कर रहे हैं । अधिकारियों को जेल में रखने से ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होगी ।
‘अधिकारियों को जेल भेजने से नहीं होगी ऑक्सीजन की आपूर्ति’
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया कि किसी भी अधिकारी पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा नहीं चलेगा । कोर्ट ने कहा, ‘मुकदमे से ऑक्सीजन सप्लाई बहाल नहीं होगी. इसलिए आप लोग काम पर फोकस करें । कई अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं.’ बेंच ने इसके साथ ही कहा कि ‘अधिकारियों को जेल भेजने से या आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा । आज आदेश को लागू करने की बात करे. आपकी क्या तैयारी है, कैसे करेंगे. अब हमें बताइए कि अब हालात कैसे बेहतर होंगे ।
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मुंबई मॉडल की तारीफ
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ‘पिछली बार मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऑक्सीजन सप्लाई में बहुत अच्छा काम किया था. क्या हम उनसे सीख सकते हैं. हमे सोमवार तक बताइए कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन कब और कैसे मिलेगा ।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ‘हम जज के अलावा नागरिक भी हैं । लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन हालात ऐसे हैं कि हम असहाय महसूस कर रहे हैं । जब हम ऐसा महसूस कर रहे हैं तो और लोगों का क्या हाल होगा।उन्होंने तुषार मेहता से पूछा, ‘आप अपने अधिकारियों से बात करके पूछिए कि कितना ऑक्सीजन आप आज और आने वाले दिन में दिल्ली को दे पाएंगे।
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