औरैया, (विकास अवस्थी )। जिले के बीज, कीटनाशक और उर्वरक विक्रेता यदि किसान को उसके द्वारा खरीदी गयी वस्तु की कैशमेमो (बिल) नही देता है तो उसके खिलाफ जिला कृषि अधिकारी कार्यवाही करने की चेतावनी जारी की है।
औरैया जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार जनपद के सभी दुकानदारों को किसान द्वारा खरीदी गयी किसी भी सामग्री के परिप्रेक्ष्य में कैशमोमो काटने और देने का निर्देश जारी किया है। जिला कृषि अधिकारी के हवाले से जारी बयान में कहा गया कि किसी समस्या को देखने के लिए जब भी कृषि विभाग के अधिकारी गांवों का विजिट कर फसलों का हाल जानने के लिए जाते हैं तो किसान यह नही बता पाता कि उसने कौन सा टैक्निकल कहां से लिया था। क्यों कि ज्यादातर दुकानदार अभी भी खाद, दवा व बीज बेचने के दौरान रशीद नही बना रहे हैं।
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जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद में सभी कीटनाशी विक्रेताओं को समय-समय पर कृषको को कीटनाशी विक्रय की कैश मेमो उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। जिससे कृषकों को गुणवत्ता युक्त कृषि रक्षा रसायन समय से उपलब्ध हो सके, परंतु विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण में यह पाया गया कि सभी कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा उक्त निर्देशो का पालन नहीं किया जा रहा है।
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कैशमेमो नही काटा तो होगा दुकान का चालान
जिला कृषि अधिकारी ने सभी कीटनाशक विक्रेताओं को निर्देशित किय कि समस्त कृषकों को रसायन विक्रय करते समय कैश मेमो उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा ऐसा न करने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसके लिए संबंधित कीटनाशी विक्रेता स्वयं उत्तरदायी होंगे।