– कृषक उत्पादन संगठनों को क्रय किये गेंहू का भुगतान 7 दिनों में मिलेगा।
– गेंहू खरीद 2021-22 के लिए एडवाइजरी जारी
एस.वी.सिंह उजागर
लखनऊ। प्रदेश में मौजूदा सत्र के दौरान गेंहू की खरीदारी सुनिश्चित कराने हेतु गुरूवार को उत्तर प्रदेश शासन की ओर एडवाइजरी जारी करते हुए विशेष सचिव खाद्य एवं रसद संतोष कुमार सक्सेना ने सभी कृषक उत्पादक संगठनों को क्रय किये गये गेंहू का भुगतान 7 दिन के भीतर कराने के निर्देश दिये हैं।
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रबी की फसल खरीद को लेकर शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नई कृषि नीति 2020 के अनुसार गेंहू की खरीद वह सभी कृषक उत्पादक संगठन कर सकेंगे जिनके पंजीयन की औसत अवधि एक वर्ष पूर्ण हो चुकी है तथा जिनके खाते में रू 10 लाख की धनराशि मोजूद है। कृषक उत्पादक संगठन अपने यहां पंजीकृत किसानों का गेंहू ही खरीद सकेंगे। इन संगठनों को किसान अधिकतम 60 कुन्तल गेंहू या खतौनी के अनुसार 2 हेक्टेयर की उपज बेच सकते हैं। जारी शसनादेश के अनुसार सभी कृषक उत्पादक संगठन निर्धारित गुणवत्ता के हिसाब से ही गेंहू क्रय कर सकेंगे। गुणवत्ता में किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नही किया गया है। प्रत्येक क्रय के्रन्द्र पर नमी मापक यंत्र, इलेक्ट्रानिक कांटे, पाॅवर डस्टर तथा ई प्रणाली से जोड़ने के लिए लैप्टाप, प्रिंटर व इंटरनेट का होना अनिवार्य है। गेंहू क्रय के लिए कृषक उत्पादक संगठन के बायलाॅज में खाद्यान्न की खरीद एवं बिक्री कारोबार का उल्लेख होना अनिवार्य होगा। ब्लैक लिस्टिड एवं घोटाले में शामिल रहे एफ0पी0ओ0 को इस बार गेहूं क्रय करने की अनुमति नही दी गयी है। सभी एफ0पी0ओ0 अपने खाते की धनराशि के सापेक्ष ही गेहूं क्रय कर सकेंगे। उनका खरीद का कार्य प्रभावित न हो इसके लिए सभी भुगतान 7 दिनों के भीतर कराने के निर्देश दिये गये है।
भुगतान हेतु खाता खोले जाने के निर्देश
रबी क्रय योजना 2020-21 के अन्तर्गत क्रय गेंहू का का किसानो को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान करने हेतु संभागीय लेखा कार्यालय स्तर पर खाता खोलने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। इन खातों का संचालन वरिष्ठ/संभागीय लेखाधिकारी अथवा सहायक संभागीय लेखाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इन खातों में वही धनराशि रखी जायेगी जिसका सम्बन्ध उक्त योजना से होगा। खातों को योजनावधि तक ही चालू रखा जायेगा। योजनावधि की समाप्ति के पश्चात उक्त खातों को नियमानुसार बंद कर दिया जायेगा।
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प्रदेश में बनाये गये 6 हजार क्रय केन्द्र
भारत सरकार द्वारा गेंहू का निर्धारित मूल्य-1975 रखा गया है। इसकी खरीद के लिए उत्तर प्रदेश भर में 6 हजार क्रय केन्द्र बनाये गये।
खाद्य विभाग की विपणन शाखा- 1100 केन्द्र
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद- 250 केन्द्र
राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु नि0- 250 केन्द्र
उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पीसीएफ)- 3500 केन्द्र
उत्तर प्रदेश कोआॅपरेटिव यूनियन- 500 केन्द्र
उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ- 250 केन्द्र
भारतीय खाद्य निगम- 150 केन्द्र
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