Published by Neha Bajpai
प्रयागराज, (संवादात)। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के गुलाब बाड़ी की निवासी 16वर्षीय बंधक नाबालिग याची रमसा तौसीफ को पेश करने के निर्देश के अनुपालन मे पुलिस लडकी को लेकर हाईकोर्ट आयी, किन्तु कोविड -19 के प्रतिबंधों के चलते पेशी नही हो सकी और न ही हलफनामा दाखिल हो सका। खराब नेटवर्क के कारण सरकारी वकील भी कोर्ट मे ठीक से पक्ष भी नही रख सके।
कोर्ट ने 26 अप्रैल को दुबारा वीडियोकांफ्रेन्सिंग के जरिये याची को पेश करने का निर्देश दिया है और महानिबंधक कार्यालय को वीडियोकांफ्रेन्सिंग की व्यवस्था करने को कहा है। बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई 26अप्रैल को फिर से होगी।
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यह आदेश आज न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने दिया पूर्व में कोर्ट ने प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया था कि जहां कहीं भी याची मिले हर हाल मे पेश किया जाय और पुलिस उसका मेमो भी पेश करे ।याचिका मे विपक्षी पर याची को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया गया है।
सरकार की तरफ से कहा गया कि कोर्ट के निर्देश के अनुपालन मे जवाबी हलफनामा तैयार है किन्तु कोरोना प्रतिबंध के चलते दाखिल नही हो सका है।कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है।
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