ऋषिकेश, (उत्तराखण्ड ब्यूरो )। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर कोतवाली ऋषिकेश में दो व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420,408,120बी में मुकदमा दर्ज किया गया है।
अधिवक्ता शुभम राठी ने बताया कि अमित शर्मा की फर्म मैसर्स शिवा इलैक्ट्रीकल्स में रोहित शर्मा नामक व्यक्ति काम करता था। एक रोज अचानक रोहित ने बिना हिसाब दिए नौकरी छोड़ दी। इस पर अमित शर्मा ने फर्म में आकर जांच की तो हिसाब में गड़बड़ी देखने को मिली। अमित शर्मा ने पाया कि इस गड़बड़ी में करमवीर सिंह और रोहित शर्मा दोनों शामिल रहे। इतना ही नहीं, फर्म के हस्ताक्षरयुक्त कोरे चेक भी चोरी किए गए। इसमें एक चेक से दस लाख रूपए की धनराशि निकालने की कोशिश भी की गई, जो कि असफल रही।
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इस मामले में अमित शर्मा ने पुलिस की शरण ली और आईडीपीएल चौकी में शिकायत की। मगर, यहां आरोपियों पर कोई एक्शन न लिया गया। मामले को वह एसएसपी देहरादून के पास लेकर गए। यहां भी कार्रवाई नहीं हुई।
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इस मामले में अधिवक्ता शुभम राठी ने अमित शर्मा की ओर से न्यायालय में 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। मजबूत पैरवी की बदौलत वह कोर्ट को यह बताने में सफल रहे कि आरोपियों ने अमित शर्मा के साथ धोखाधड़ी की है। इस पर न्यायधीश मन मोहन सिंह की अदालत ने ऋषिकेश कोतवाली को यह आदेश दिया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करें।