आरटी न्यूज नेटवर्क
लखनऊ। अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC-Kisan credit card) के जरिए खेती-किसानी के लिए लोन (Agri loan) लिया है तो यह खबर आपके लिए बड़े काम की है। सिर्फ दो दिन बाद 24 जुलाई तक आपको अपने बैंक में यह बतना होगा कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY-Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं।
अगर बीमा योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं और बैंक में लिखकर भी नहीं देंगे तो आपको नुकसान झेलना होगा। क्योंकि ऐसी सूरत में आपके किसान क्रेडिट कार्ड के पैसे में से बैंक के जरिए सरकार बीमा प्रीमियम काट लेगी। अगर आप बीमा में शामिल होना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं।
दरअसल, यह नियम है कि कर्जदार किसान अगर इस फसल बीमा नहीं लेना चाहता है तो आवेदन की अंतिम तारीख से 7 दिन के पहले संबंधित बैंक शाखा में ऑप्ट-आउट फॉर्म या स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करके इससे बाहर हो सकता है। इसके बाद उसके अकाउंट से फसल बीमा प्रीमियम नहीं कटेगा। ज्यादातर राज्यों ने इस स्कीम में शामिल होने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की हुई है, इसलिए केसीसी धारक किसानों को 24 जुलाई तक यह काम करना होगा।
अब स्वैच्छिक कर दी गई है स्कीम
कृषि क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि 13 जनवरी 2016 को जब इस योजना को शुरू किया गया था तब सरकार ने केसीसी लेने वाले किसानों के लिए बीमा योजना के तहत फसल का इंश्योरेंस करवाना जरूरी किया था। लेकिन इसकी वजह से काफी किसान परेशान थे। किसानों (Farmers) की मांग पर खरीफ सीजन-2020 से इसे स्वैच्छिक कर दिया गया। इसलिए इस स्कीम से बाहर होने के लिए किसानों को बैंक में लिखित तौर पर बताने का नियम बना दिया गया।
100 रुपये देकर किसानों को मिला 520 रुपये का फायदा
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दावा है कि फसल बीमा योजना स्वैच्छिक होने के बाद भी हर साल 5.5 करोड़ से अधिक किसान इस स्कीम से जुड़ रहे हैं। क्योंकि इसमें किसानों को 100 रुपये के प्रीमियम पर औसतन 520 रुपये का फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि योजना की शुरूआत से दिसंबर-2020 तक किसानों ने लगभग 19 हजार करोड़ रुपये का प्रीमियम भरा, जिसके बदले उन्हें लगभग 90 हजार करोड़ रुपये का भुगतान क्लेम के रूप में मिला।
गैर ऋणी किसानों के लिए जरूरी दस्तावेज
- खेती योग्य जमीन का दस्तावेज.
- भूमि कब्जा प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- प्रथम पृष्ठ-बैंक खाता के विवरण के साथ बैंक पासबुक.
- फसल बुआई प्रमाण पत्र (यदि राज्य सरकार की अधिसूचना में अनिवार्य किया गया हो)बटाईदार किसानों या किराए पर ली गई जमीन पर भी बीमा की सुविधा)
- ऐसे लोगों के लिए भूमि मालिक के साथ समझौता, किराया या पट्टा दस्तावेज.
बीमा में शामिल होने के लिए यहां करें आवेदन
- बैंक शाखा, सहकारी समिति
- जन सेवा केंद्र
- पीएमएफबीवाई पोर्टल (www.pmfby.gov.in) पर.
- इंश्योरेंस कंपनी या कृषि कार्यालय.