औरैया। हॉटस्पॉट छेत्रों में निरधारित समय पर खुल सकेंगें बैंक, मेडिकल स्टोर व राशन की दुकानें. यह दिशानिर्देश शनिवार को जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में ककोर मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में प्रवासी कामगारों के जनपद में लौटने पर उन्हें क्वारन्टाइन किए जाने के संबंध में दिये। जिसमें जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को उनके दायित्व समझाते हुए बिना लापरवाही के अपने दायित्व का पालन करने के निर्देश दिए।
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जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अन्य राज्यों से प्रवासी कामगारों को वापस लाने का फैसला किया गया है। इस क्रम में जनपद में भी बड़ी संख्या में कामगारों के लौटने की संभावना है। इसलिये सम्बंधित अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी प्रवासी कामगारों के आगमन के तुरंत बाद स्क्रीनिंग कराई जाए, स्क्रीनिंग में किसी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें फैसिलिटी क्वॉरेंटाइन में रखा जाए।
जारी की गयी यह गाइडलाइन
- हॉटस्पॉट क्षेत्र में सुबह सात से दोपहर दो तक खुलेंगी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें।
- कोविड-19 अभियान में लगे कर्मचारियों का भी लिया जाए सैंपल।
- निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों का कराया जाए पंजीकरण।
- बिना ट्रेनिंग प्राप्त किये खुलने वाले क्लीनिको के संचालकों को भेजा जाये नोटिस।
- झोलाछाप डॉक्टरों पर की जाए सख्त से सख्त कार्रवाई।
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हॉटस्पॉट क्षेत्र में जांच करवाने के बाद यदि कोई संक्रमित पाया जाता है तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाए। यदि लक्षण पाए जाने वाला कोई व्यक्ति संक्रमित नहीं पाया जाता है तो उसे 7 दिनों तक फैसिलिटी क्वारन्टाइन में रखकर पुनः परीक्षण कराया जाए। यदि 7 दिनों के बाद भी वह संक्रमित नहीं पाया जाता है तो उसे अगले 14 दिनों के लिए होम क्वॉरेंटाइन हेतु भेज दिया जाए। जबकि बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को 21 दिन के लिए होम क्वॉरेंटाइन में भेजा जाए।
जनपद पहुंचने वालों का डेटा होगा तैयार
DM ने कहा कि जनपद में पहुंचने वाले सभी प्रवासी कामगारों के नाम, पता के साथ-साथ मोबाइल नंबर सहित लाइन लिस्टिंग तैयार की जाए। जनपद में बनाए गए आश्रय स्थल प्रभारी भी इन व्यक्तियों के नाम, पता व मोबाइल नंबर आदि संपूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज करेंगे। सभी प्रवासियों का विवरण पोर्टल पर फीड किया जाए।
कस्बों व गावों की नियमित हो निगरानी-डीएम
- जिलाधिकारी ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी को निर्देश दिए कि आश्रय स्थलों पर श्रमिकों का पंजीकरण किया जाए।
- सामुदायिक सर्विलांस तथा सहयोग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ग्राम निगरानी समिति व शहरी क्षेत्रों में सभासद के नेतृत्व में मोहल्ला निगरानी समिति का गठन किया जाए।
- सभी प्रवासियों की ग्राम सभा वार एवं वार्ड वार सूची स्वास्थ विभाग, पंचायती राज विभाग एवं नगर विभाग विकास के द्वारा निगरानी समितियों से साझा की जाए।
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बुखार व जुखाम होने पर आशा बहू देंगी सूचना
यदि प्रवासी व्यक्ति अथवा उसके परिवार के सदस्य को बुखार अथवा खांसी के लक्षण प्रकट होते हैं तो आशा इसकी सूचना प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को देगी को देगी यदि परिवार द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो पड़ोसियों अथवा ग्राम प्रधान के द्वारा जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित किया जाएगा। एक बार से अधिक उल्लंघन करने पर प्रवासी को फैसिलिटी क्वारन्टाइन सेंटर में भेज दिया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि निगरानी समिति की तरह सुनिश्चित किया जाए कि परिवार को समस्त राजकीय सुविधाओं एवं राहत योजनाओं का लाभ मिलता रहे यदि परिवार को समाजिक विरोध अथवा कठिनाई का सामना करना पड़े तो वे निगरानी समिति को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित करेंगे।
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हॉट स्पॉट क्षेत्रों में मिलेगी राहत
जिलाधिकारी ने बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कुछ राहत प्रदान की जा रही है अब हॉटस्पॉट क्षेत्रों में बैंक, सरकारी राशन की दुकानें एवं मेडिकल स्टोर खोलने की अनुमति रहेगी परंतु इस दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा।
बैठक में मौजूद पुलिस अधीक्षक सुनीति ने अपर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित व क्षेत्राधिकारियो को निर्देश दिए कि वह सुबह सात से दो तक खुलने वाली दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना होने दें एवं यदि कोई बिना मास्क बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बृज किशोर पाठक, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रेखा एस चौहान, अपर जिलाधिकारी न्यायिक एमपी सिंह, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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