Published by Neha Bajpai
वाराणसी, विशेष संवादाता। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होली के दिन कानून व्यवस्था के मद्देनजर यहां गंगा घाटों पर मध्याह्न 12 बजे से लेकर रात तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने 29 मार्च को मध्याह्न 12 बजे से रात्रि तक गंगा के सभी घाटों पर धारा 144 के बीच जिले में होली परम्परागत रूप से मनाया जायेगा।
उन्होंने बताया कि गंगा घाटों पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। इसके तहत गंगा नदी में सभी प्रकार के नावों का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। किसी व्यक्ति को न तो साबुन लगाकर गंगा नदी में स्नान करने की इजाजत होगी और न ही कपड़े को डिटर्जेंट इत्यादि केमिकल पदार्थों से साफ करने की।
कोई भी व्यक्ति नावों के परिचालन द्वारा असामाजिक कृत्य या अवैध गतिविधि संचालित नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार के असामाजिक गतिविधि वाले व्यक्ति को अपने घर में प्रश्रय देगा। आदेश में वर्णित प्रतिबंधों की अवहेलना भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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