लखनऊ। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद नगर विकास विभाग चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सकता था।
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मगर शुक्रवार दोपहर सुनवाई टल गई। नई तारीख 27 मार्च तय की गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर मुहर लगाता है, तो यूपी निकाय चुनाव में नगर निगम मेयर और नगरपालिका अध्यक्ष की सीटों का नए सिरे से आरक्षण निर्धारित करने का काम भी शुरू हो सकेगा।
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गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनाव में पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों की जारी सूची पर विवाद होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को पिछड़ा वर्ग का आयोग गठन करके निकाय चुनाव में पिछड़ों को दिए गए आरक्षण का परीक्षण कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने आयोग को 31 मार्च तक रिपोर्ट तैयार करने की समयसीमा तय की थी। इसी कड़ी में गठित आयोग ने तय समयसीमा से करीब 22 दिन पहले अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी।
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