ऑनलाइन डेस्क। PM Kisan Yojana में रजिस्टर्ड किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार अगले महीने किसानों के खाते में योजना की नौवीं किस्त (PM Kisan 9th installment) के तहत दो हजार रुपये डाल सकती है। केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर वर्ष योग्य लाभार्थी किसानों के खातों में 6,000 रुपये भेजती है। किसानों को ये रुपये तीन बराबर किस्तों में भेजे जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान योजना का लाभ कौन-से किसान नहीं ले सकते हैं।
PM Kisan का लाभ लेने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए। अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम ना होकर उसके पिता या दादा के नाम है, तो वह व्यक्ति पीएम किसान निधि का फायदा नहीं उठा सकता है।
गांवों में कई ऐसे किसान होते हैं, जो खेती के कार्यों से तो जु़ड़े होते हैं, लेकिन खेत उनके स्वयं के नहीं होते। अर्थात वे किसी और के खेतों में खेती करते हैं और खेत मालिक को इसके बदले हर फसल का हिस्सा देते हैं। ऐसे किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं होंगे।
जो संस्थागत भूमिधारक हैं, वे भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। कई बार जमीन दस्तावेजों में खेती योग्य भूमि के रूप में दर्ज होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल कृषि कार्यों की बजाय दूसरे कार्यों में होता है। ऐसे खेत मालिक भी PM Kisan Yojana का लाभ नहीं ले सकते हैं।
दस हजार रुपये से अधिक की पेंशन अर्जित करने वाले सभी पेंशनर्स (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ वर्गीय और ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर) भी पीएम किसान योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं। साथ ही अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जानबूझकर गलती की है, तो भी आप पीएम किसान स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते।